Wednesday 26 September 2012

हीन भावना की शिकार निगम शिक्षा समिति


दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के विद्यार्थियों की वर्दी बदलने का जो फैसला तीनों एम. सी. डी. में लिया गया है वह बेहद अनुचित समझ पर आधारित है. उत्तरी निगम की शिक्षा समिति का यह कहना कि अपनी वर्दी के अलग होने के कारण निगम विद्यार्थी अपने को हीन महसूस करते हैं ना सिर्फ निराधार है बल्कि स्वयं निगम प्रशासन व प्रतिनिधियों की हीन भावना दर्शाता है. शिक्षा व्यवस्था की कमान और नेतृत्व अब ऐसी ताकतों के पास है जिनकी शिक्षा के बारे में कोई संवैधानिक, न्यायसम्मत, समतामूलक और शिक्षाशास्त्रीय समझ नहीं है, बल्कि जो स्वयं मुनाफाखोर, निजी, कॉर्पोरेट संस्थाओं के आगे नतमस्तक है. हर ईमानदार-समझदार, प्रशिक्षित शिक्षक यह जनता है कि शिक्षा का उद्देश्य यह समझ बनाना भी है कि किसी व्यक्ति को मात्र उसके पहनावे से ना आँका जाये. इस सन्दर्भ में यह अफ़सोसजनक है कि नगर निगम की शिक्षा समिति इस कुशिक्षा को आदर्श मान रही है कि पहनावा मानसिक-व्यक्तित्व विकास का परिचायक है. लगता है कि समिति भारतीय परम्परा के श्रेष्ठ मूल्यों से भी परिचित नहीं है, संविधान का तो कहना ही क्या! असल में यह पूरी कवायद सरकारों द्वारा अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ कर सार्वजनिक व्यवस्था को आउटसोर्स करने की है. आज जब निगम अपने जनकोष से विद्यार्थियों को वर्दी का कपडा या उसके लिए राशि उपलब्ध कराती हैं तो इससे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों का आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है. जब यही काम एन. जी. ओ. की मार्फ़त  कराया जायेगा तो यह हक की श्रेणी से गिर कर अपमानजनक दान-खैरात में बदल जायेगा. इससे शिक्षा व्यवस्था पर निजी ताकतों का शिकंजा बढेगा और शिक्षा की स्वायत्तता पर कुठाराघात होगा. अगर शिक्षा इनकी अनुग्रहीत हो जाएगी तो विद्यार्थियों में बराबरी और न्याय के लिए संघर्ष करना, निजी शक्तियों की राजनीति को समझना, उसकी आलोचना करना कैसे सिखा पायेगी? 

आज जो वर्दी का कपडा या पैसा मिलता है उसमे विद्यार्थियों-विशेषकर छात्राओं- व उनके अभिभावकों के पास यह आज़ादी होती है कि वे पैंट, स्कर्ट, सलवार या निकर पहने पर जब निजी संस्था सिली-सिलाई वर्दी देंगी तो क्या यह आज़ादी बरक़रार रहेगी? इस बात का खतरा भी है कि विद्यार्थियों की वर्दी पर उक्त निजी संस्था का नाम भी छपा होगा जिससे कि विद्यार्थी एक चलते फिरते इश्तेहार बनने की अपमानजनक और निजता हरने वाली प्रक्रिया में शामिल होने को मजबूर हो जायेंगे. फिर जब जनकोष से कुछ सहायता-अधिकार उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी बाबत शिकायत आदि की पूरी प्रक्रिया सबको प्राप्त होती है, पर निजी पूँजी और निजी संस्थाएं इस जवाबदेही से बरी रहती हैं. शिक्षा समिति अध्यक्षा का बयान यही दर्शाता है कि वे प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक स्कूल कहकर उनके जनविरोधी चरित्र पर पर्दा डाल रही हैं. पब्लिक स्कूल, जैसा कि देश के तमाम जनवादी व समझदार शिक्षाविद हमें समझाते रहें हैं, तो हमारे सरकारी स्कूल हैं क्योंकि वे पब्लिक अर्थात सबके लिए है, एक खास, सुविधा-संपन्न वर्ग के लिए नहीं. इस तरह के वक्तव्यों से लोगों में यह गलत सन्देश जाता है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा की आदर्श तस्वीर प्रकट कर रहें हैं. अधिकतर प्राइवेट स्कूलों का श्रेष्ठतावादी, दिखावे का व मुनाफाखोर चरित्र तो शिक्षा पर कलंक है. वे और उनकी संस्कृति कभी भी एक समाजवादी-लोकतान्त्रिक गणतंत्र के लिए अच्छा उदहारण नहीं बन सकती. हमारे प्रतिनिधियों को यह भी समझना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के अधिकांश शिक्षक व विद्यार्थी किसी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हैं. हाँ, अगर नेतृत्व को अपना अपराधबोध सही ढंग से कम करना हो और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो इसका सीधा-सरल उपाय यह है कि वे अपने बच्चों को निगम व प्रशासन के स्कूलों में पढने भेजें. जब सरकारी अफसरों, जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढने लगेंगे तो लोगों को सहज ही इनकी नीयत व व्यवस्था पर विश्वास हो जायेगा. जहाँ जनकोष से कोई योजना संचालित होती है- जैसे कि मध्याहन भोजन- तो उसमे अधिकार, समानता व सम्मान की भावनाएं काम करती हैं, पर ज्योंही किसी योजना को निजी धन व दान संस्थाओं की सदिच्छा के हवाले कर दिया जाता है तो उसमे असमानता, एक वर्ग की श्रेष्टता और दूसरे की निर्भरता तथा एक का एहसान और दूसरे का अपमान, ऐसी भावनाएं काम करती हैं. वैसे भी, लोग अधिकारों की बात राज्य से करते हैं, वे निजी खैरात-मदद की आस क्यों लगायें? राज्य की व्यवस्था सबके लिए होगी तो अगर वो आपातकाल में बंद भी हो जाये तो सबके लिए बंद होगी. इसके विपरीत निजी संस्थाओं की व्यवस्था हमेशा कुछ के लिए, कुछ इलाकों में और कुछ समय के लिए होगी. समाज को इस आकर्षक और खतरनाक धोखे से सचेत रहने, इसका विरोध करने और इसे ठुकराने की जरुरत है. हमें राज्य से समान स्कूल व्यवस्था चाहिए, भेदभावपूर्ण परतें बढ़ाने वाली कुछ मुट्ठीभर स्कूलों की रंग बिरंगी मृगमरीचिका नहीं. 

सरकारें यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं कि सभी अन्य सार्वजनिक निकायों की तरह सरकारी स्कूल भी सबके लिए नहीं है, वरन केवल 'गरीब' तबके के लिए हैं. ऐसा दिखाकर वें इन स्कूलों से समाज के अन्य वर्गों का अलगाव और बढ़ा रहीं हैं ताकि इनके बीच दो ही सम्बन्ध रहें- उदासीनता या दया. दोनों ही लोकतान्त्रिक समाज, समानता के लिए नुकसानदेह हैं और शायद गणतांत्रिक बंधुत्व के संबंधो को, इसकी भावनाओं को कमजोर करने के लिए ही कभी निजी संस्थाओं की श्रेष्ठता व दरियादिली और कभी सार्वजनिक संस्थाओं की हीनता-दीनता की बातें बड़े सद्भाव के साथ दोहराई जाती है. अफ़सोस है कि मीडिया भी आलोचनात्मक पत्रकारिता के द्वारा इस षड़यंत्र का पर्दाफाश करने के बजाय इस जनविरोधी, सुविधाभोगी मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है. 
मनोज चाहिल 

Monday 3 September 2012

शिक्षक दिवस :एक पुनर्विचार



  शिक्षक दिवस :एक पुनर्विचार

साथियों,

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे .यह सोचने का विषय है की हम इस दिन शिक्षक दिवस क्यों मानते हैं और क्या यह दिन शिक्षकों का दिन है .इसी सन्दर्भ में हम आपके साथ शिक्षक दिवस (5 सितम्बर ) के बारे में कुछ विचार साझा करना चाहते हैं .यह दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डाक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है. जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने उसी समय उनके विद्यार्थी और मित्रों ने उनका जन्मदिवस मनाने की बात उनसे की और उन्होंने स्वयं ही अपने जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया. हमारे अनुसार शिक्षक दिवस के रूप में हमे उस दिन को मनाना चिहिए जिस दिन की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक ने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया हो या उस दिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि रही हो. सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शनशास्त्र के एक बड़े विद्वान माने जाते है पर क्या विद्वान होना ही पर्याप्त है? इनके विश्वविद्यालयी अध्यापन के समय आजादी की लड़ाई चरम पर थी. डाक्टर राधाकृष्णन को सन 1931 में नाईटहुड की उपाधि दी जाती है और यह वही वर्ष है जब हिन्दुस्तान के क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गयी. ऐसे समय में ब्रिटिश उपाधि को स्वीकार करना किस प्रकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है?
दूसरी ओर, हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से व्यक्तित्व रहे है जिन्होंने समाज के प्रति समर्पित रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक कार्य किया. इसमें सर्वप्रथम क्रान्तिजोत सावित्रीबाई फूले का नाम लिया जा सकता है, जिन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में एक दलित परिवार में हुआ. इन्होने ज्योतिबा फूले के साथ जातिगत भेदभाव व अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और इसी क्रम में 14 जनवरी 1848 में लड़कियों के लिए पुणे [महाराष्ट्र] में एक विद्यालय खोला. इसी क्रम में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को भी याद किया जा सकता है. गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोरे का जन्म 7 मई 1861 में हुआ. गुरु रविन्द्रनाथ कवि, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक, लेखक व शिक्षक थे. तात्कालीन राजनीति से उनके गहरे सरोकार का परिचय इस बात से मिलता है कि 1919 के जलियावाला बाग़ नरसंहार के विरोध में उन्होंने अपनी नाईटहुड की उपाधि वापस कर दी. उन्होंने प्रकृतिवाद और विश्व बंधुत्व को शिक्षा में स्थापित करने हेतु २२ दिसंबर १९०१ को शांति निकेतन में एक विद्यालय कि स्थापना की. इसी कड़ी में एक और व्यक्तित्व गिजुभाई बधेका है. गिजूभाई का जन्म १४ नवम्बर १८८५ को गुजरात में हुआ. पेशे से वकील गिजुभाई ने मांटेसरी पद्धति की शिक्षा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शिक्षा की पुरातनपंथी पद्धति पर कुठाराघात किया. बाल स्वतंत्रता एवं प्रेम जैसे मूल्यों का उनके जीवन में इतना गहरा स्थान था की बच्चों द्वारा उन्हें '' मूछों वाली माँ '' कहकर संबोधित किया जाता था. गिजुभाई ने बच्चों, शिक्षको व अभिभावकों के लिए काफी साहित्य रचा जो आज भी प्रेरणा का श्रोत है.
साथियो, हम शिक्षकों को इस पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक दिवस मनाने के कौन सा दिन उपयुक्त होगा. किसी का जन्मदिवस या शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक दिवस?

                                                                               लोक शिक्षक मंच
                                                                                    

अपील


साथियों,
हम निगम के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने वाले आपके कुछ सहयोगी आपसे स्कूल में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पर कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 को हम न्याय व समता के धरातल पर उचित नहीं ठहराते- न इसमें बराबरी की बात है और न ही पर्याप्त स्तर की- पर इसके आधार पर 6 से 14 साल के सभी बच्चों को प्रवेश का अधिकार मिला है। वैसे, इस कानून से पूर्व ही निगम ने श्रेष्ठ पहल करते हुए शिक्षा निःशुल्क व प्रवेश आसान कर दिया था। शायद जानकारी के अभाव में हमारे कुछ विद्यालयों में इस कानून की अनदेखी हो रही हो। यह मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर हो सकती हैः
1. प्रवेश के लिए कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।
2. निवास स्थान का कोई सबूत भी अनिवार्य नहीं है।
3. किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा (मौखिक भी) प्रतिबंधित है। दाखिला उम्र के आधार पर देना है चाहे बच्चे ने पहले कुछ पढ़ा हो या नहीं। अर्थात् 10 साल की उस लड़की को जिसने कभी पढ़ाई न की हो दाखिला उसकी उम्र के हिसाब से 4-5 कक्षा में ही देना है।
4. दाखिला साल भर देना है।
हमारी आपसे अपील है कि आप अपने स्वयं के योग्य उदाहरण व उपरोक्त बिन्दुओं से अन्यों को भी परिचित करायें और सभी निगम विद्यालयों में ऐसी प्रवेश प्रक्रिया का माहौल बनायें कि लोग हम शिक्षकों व हमारें स्कूलांे पर और अधिक विश्वास-प्रेम जतायें।

लोक शिक्षक मंच